आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को सीएम आवास पर हुई बदसलूकी के मामले में आरोपी Bibhav Kumar की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.
केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अब 22 जून तक बढ़ा दी गई है. बिभव पर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी.
बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था. शनिवार को जब उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही थी तो उन्हें अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने उनकी हिरासत को बढ़ाने के लिए अदालत में आवेदन दिया जिसका बिभव के वकील ने विरोध किया. वकील का तर्क था कि बिभव को हिरासत में रखना गैर-जरूरी है जबकि पुलिस के वकील ने कहा कि अगर बिभव को जमानत दी गई तो वह जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं.
इससे पहले, निचली अदालत ने भी बिभव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. स्वाति मालीवाल ने 13 मई को हुई घटना के बाद 17 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 22 जून तक बढ़ाने का फैसला किया.
घटना का विवरण
मामला 13 मई का है जब स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि बिभव कुमार ने उनके साथ सीएम आवास पर बदसलूकी और मारपीट की. इसके बाद 17 मई को स्वाति ने औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कराई. इस घटना के बाद बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था.
कानूनी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया
बिभव के वकील ने अदालत में पुलिस के हिरासत बढ़ाने के आवेदन का कड़ा विरोध किया लेकिन पुलिस ने इस तर्क के साथ उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की कि उनकी रिहाई से जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है. अदालत ने पुलिस की दलीलों को स्वीकार करते हुए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया.