नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों का पालन करते हुए और मॉनसून के दौरान पर्यावरण का Balance बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से, गढ़वा ज़िला प्रशासन ने अवैध रेत खनन, भंडारण और परिवहन को प्रभावी ढंग से रोकने और Balance बनाय रखने के लिए अहम कदम उठाए हैं। मानसून के दौरान पर्यावरण का Balance बनाए रखने इसके तहत, गढ़वा, रंका और श्री बंशीधर नगर सब-डिविजन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

लोगों की शिकायतों, निरीक्षण रिपोर्ट और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी से पता चलता है कि मानसून के दौरान लगी रोक के बावजूद, कुछ नदी घाटों और संवेदनशील इलाकों में अवैध रेत निकालने और उसके परिवहन की गतिविधियां जारी रहने का लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसी गतिविधियों से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, बल्कि नदी के किनारों का कटाव होता है, जल स्तर में असंतुलन पैदा होता है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, साथ ही लोगों की सुरक्षा पर भी बुरा असर पड़ता है।
तीनों अनुमंडलों में लागू होंगे समान प्रतिबंध
गढ़वा अनुमंडल, रंका अनुमंडल तथा श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी नदी तटों, बालू घाटों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे
1.किसी भी नदी, नाला अथवा अन्य जल स्रोत से बालू का उत्खनन, उठाव, भंडारण, लोडिंग, अनलोडिंग एवं परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
2.कोई भी व्यक्ति, वाहन चालक, ठेकेदार अथवा पट्टा धारक बिना वैध अनुमति के नदी तटीय क्षेत्रों एवं बालू प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाहन के साथ प्रवेश नहीं करेगा।
3.प्रतिबंधित नदी तटीय एवं बालू क्षेत्रों में रात्रि के समय सामूहिक आवागमन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। हालांकि सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं से संबंधित गतिविधियां इससे मुक्त रहेंगी।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएसएस की संबंधित धाराओं, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा एनजीटी के निर्देशों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन में प्रयुक्त वाहनों की जब्ती, प्राथमिकी दर्ज करने तथा दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
प्रशासन और पुलिस को सख्त निगरानी के निर्देश
गढ़वा, रंका एवं श्री बंशीधर नगर अनुमंडलों के अंतर्गत संबंधित थाना प्रभारियों, अंचल अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। संवेदनशील नदी घाटों एवं संभावित खनन क्षेत्रों में विशेष निगरानी, गश्ती दलों की तैनाती तथा नियमित जांच अभियान चलाए जाएंगे।
जनसहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय समुदायों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अवैध बालू खनन अथवा परिवहन की सूचना तत्काल प्रशासन अथवा निकटतम थाना को उपलब्ध कराएं, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
मॉनसून अवधि में नदियों, जलस्रोतों एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जनसुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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