Ranchi: Jharkhand High Court ने राज्य में ड्रग्स व्यापार और अफीम की खेती के मामले में गहरी चिंता जताते हुए केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों को संयुक्त रूप से रोकथाम के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया है.
खूंटी जिले में अफीम की बड़ी मात्रा में खेती की रिपोर्ट्स पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी.
झारखंड को ड्रग्स से कैसे मुक्त किया जा सकता है: Jharkhand High Court
शुक्रवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि झारखंड को ड्रग्स से कैसे मुक्त किया जा सकता है. अदालत ने इस मामले में राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, सीआईडी के डीजी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रतिवादी बनाया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि खूंटी जनजातीय बहुल आबादी वाला जिला है और यहां से बड़े पैमाने पर अफीम उत्पादन की खबरें आ रही हैं.
Jharkhand High Court: इस मामले में अगली सुनवाई को 7 मई को मुकर्रर किया है
किसी भी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है. इस मामले में पहली सुनवाई के दौरान खूंटी जिले के एसपी ने कोर्ट को बताया था कि पुलिस लगातार अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान चला रही है. पिछले वर्ष लगभग 2200 एकड़ और इस वर्ष अब तक लगभग 1400 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल की नष्ट हो चुकी है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई को 7 मई को मुकर्रर किया है.