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झारखंड में खत्म हुआ SIR प्रक्रिया का पहला चरण, 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी जारी

On: July 30, 2026 4:59 PM
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झारखंड में खत्म हुआ SIR प्रक्रिया, 43.55 लाख मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म अब भी नहीं लौटे, 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी जारी
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झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का इन्यूमरेशन चरण समाप्त हो गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 29 जुलाई इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी। अब जिन मतदाताओं के फॉर्म निर्वाचन अधिकारियों को नहीं मिले हैं उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा। हालांकि इसके बाद दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने बताया कि राज्य के 99.967 प्रतिशत मतदाताओं के घरों तक बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने पहुंचकर इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया। इसके बावजूद 43,55,463 मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं मिले। इनमें 7,61,755 मतदाता (2.88 प्रतिशत) मृत पाए गए हैं जबकि 14,59,029 मतदाता (5.51 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल सका या वे अनुपस्थित मिले। बाकी के मामलों में मतदाता दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने, फॉर्म जमा नहीं करने या अन्य कारणों से सूची से बाहर रहने की स्थिति बनी है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन 97 से 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। शेष विधानसभा क्षेत्रों में भी डिजिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है, ताकि तय समय पर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जा सके।

SIR अभियान की शुरुआत 30 जून से हुई थी। इस दौरान राज्यभर में हजारों BLO ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया, आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए और उन्हें वापस एकत्र किया। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और खामीरहित बनाना है ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहे।

अब अगला महत्वपूर्ण चरण 5 अगस्त को होगा जब प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इस दौरान जिन पात्र मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होगा वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन देकर अपना नाम शामिल करा सकेंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद वे अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं मिलता है तो वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत कर अपने मतदान के अधिकार को सुरक्षित कर सकता है।

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