सरायकेला-खरसावां जिले में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खरसावां थाना क्षेत्र के मधुसाई गांव में एक अवैध चुलाई अड्डे को ध्वस्त कर दिया। सरायकेला के उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में करीब 5,000 किलो जावा महुआ और 40 लीटर तैयार महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। विभाग ने बरामद सामग्री को जब्त कर अवैध शराब निर्माण के अड्डे को नष्ट कर दिया है। मामले में अड्डे के संचालक के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई को जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अवैध शराब का सेवन न करें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है।
प्रशासन ने आम लोगों से भी अवैध शराब के निर्माण या बिक्री से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना उत्पाद विभाग को देने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
झारखंड में बिना वैध लाइसेंस या अनुमति के जावा महुआ तैयार करना, उसका भंडारण करना या उससे अवैध चुलाई शराब बनाना कानून के तहत दंडनीय है। इसी के तहत उत्पाद विभाग समय-समय पर अवैध शराब की भट्टियों और चुलाई अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करता है। वहीं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं के तहत हंडिया या पोचई जैसी पारंपरिक चावल से बनी शराब के घरेलू एवं धार्मिक-सांस्कृतिक उपयोग से जुड़े अलग प्रावधान हो सकते हैं। हालांकि, इन प्रावधानों को अवैध चुलाई शराब के निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।





