New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में CM Arvind Kejriwal को अंतरिम बेल दे दी है.
अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम बेल दी गई है. पीठ का कहना है कि चुनाव से 48 घंटे पूर्व हम अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त वक्त दे रहे हैं. परंतु 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा.
तिहाड़ से मिली जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम बेल मिलने के पश्चात अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ट्रायल कोर्ट जाएगा. इसके बाद ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा और फिर ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा. ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के पश्चात ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा.
ज्ञात होगी अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था जिसके पश्चात हुए 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहे थे. ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. इस प्रकार से वह गिरफ्तारी के पक्ष के 51 दिनों में से 41 दिन जेल में रहे हैं.
21 मार्च से जेल में है CM Arvind Kejriwal
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में परिवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कैसे में पूछताछ के लिए जो सामान जारी किए थे. वहीं अरविंद केजरीवाल किसी भी सामान पर पेश नहीं हुए थे. केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिश करते थे तथा सीधे तौर से वह शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने में भी सम्मिलित थे.
इन आरोपों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा तथा सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे.
अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया ईडी ने
प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक इस केस में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. कुछ समय पूर्व AAP के नेता संजय सिंह को जमानत मिली थी. एड के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी अरविंद केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने तथा आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने एवं उनकी भूमिका तथा रोजमर्रा के केस में आम आदमी पार्टी के कामकाज में सक्रिय भागीदारी के आरोप लगा सकती है.