नई दिल्ली: ED News: दिल्ली की एक अदालत 17 अगस्त को यह फैसला लेगी कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की अगली तारीख तय करते हुए कहा कि दस्तावेज काफी बड़े हैं। ईडी ने पूरक आरोपपत्र 6 अगस्त को दायर किया था। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है।
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ईडी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है, जिसके बदले में नियुक्तियों के लिए राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूमि के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।