Jamshedpur: कदमा भाटिया बस्ती के गोस्वामी पथ में शनिवार को नाबालिग आदिवासी लड़की एवं उसकी मां को डंडे से पीटने के आरोपी मंगल अखाड़ा के संचालक और आजसू से निष्कासित ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को अदालत ने पीआर बांड पर छोड़ने का आदेश दिया है। मुन्ना सिंह को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया था। उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को बिना नोटिस के ही गिरफ्तार किया गया, जबकि 41-ए का नोटिस अनिवार्य था।
अधिवक्ता ने कहा कि कदमा थाना ने राजनीतिक दबाव में एकपक्षीय कार्रवाई की गई। पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। 41-ए के नोटिस की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया। वही मुन्ना सिंह ने कहा कि मुझे एक साजिश के तहत मेरे सौतेला भाई द्वारा फसाया गया है महिला को आगे कर मेरे ऊपर झूठा केस किया गया है। न्यायालय ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कदमा थाना को फटकार लगाई और पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही, अदालत ने कदमा थाना को निर्देश दिया है कि वे दबावमुक्त होकर निष्पक्ष अनुसंधान करें। बता दें कि मां और बेटी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कदमा थाना में एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दायर किया गया था।
बता दे की भटिया बस्ती में आदिवासी महिला एवं उसकी बच्ची के साथ मारपीट करने के मामले में आजसू के पूर्व नेता मुन्ना सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले मुन्ना सिंह द्वारा बगल के एक आदिवासी महिला एवं उसकी बेटी के साथ लाठी डंडा से मारपीट की गई थी जिसका वीडियो वायरल होने के बाद महिला के बयान पर थाना में एक मामला दर्ज किया गया था।
यह भी पढ़े: हेमंत सरकार अधिवक्ताओं का कल्याण नहीं, बल्कि उनमें विवाद पैदा करना चाहते हैं -अधिवक्ता
Ranchi में बेरोजगारों का किया जा रहा है हनी ट्रैप, डायरेक्ट मार्केटिंग की आड़ में चल रहा है पूरा खेल