156 दिन बाद Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

New Delhi: दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 156 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही ठहराया है

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही ठहराया है।

जमानत नियम है, और जेल अपवाद

दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं—एक गिरफ्तारी को चुनौती देने और दूसरी जमानत के लिए। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि “जमानत नियम है, और जेल अपवाद।” जस्टिस भुइयां ने कहा कि अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया किसी को सजा देने का साधन नहीं बनना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने CM Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि असहयोग का अर्थ खुद को दोषी मान लेना नहीं हो सकता, और इस आधार पर गिरफ्तारी अस्वीकार्य है।

5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 13 सितंबर को सुनाया गया। अरविंद केजरीवाल की जमानत का यह फैसला उनके और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले छह महीने से जेल में बंद थे।

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