Dhanbad: Dhulu Mahto: धनबाद के बाघमारा में चिटाही निवासी डोमन महतो और उनके पिता कन्हाई महतो पर जानलेवा हमले के केस में शनिवार को अदालत ने फैसला सुना दिया।
धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने झारखंड के भाजपा सांसद ढुलू महतो सहित पांचों नामजद आरोपियों को बरी कर दिया।
Dhulu Mahto News: क्या था मामला?
यह घटना 29 अप्रैल 2019 की है। आरोप था कि डोमन महतो और उनके पिता रामराज मंदिर के पास अपनी रैयती जमीन पर बांस से दुकान बना रहे थे। तभी ढुलू महतो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचे और दुकान बनाने से रोका। कथित तौर पर उन्होंने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। डोमन महतो ने आरोप लगाया कि शाम को सांसद अपने समर्थकों अजय गोराईं, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह के साथ फिर लौटे और मारपीट की, गर्दन दबा दी, मोबाइल छीन लिया और दुकान तोड़ दी। साथ ही डोमन की भाभी के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगा।
डोमन ने पहले 29 अप्रैल 2019 को शिकायत दी थी, लेकिन उस समय एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में 14 फरवरी 2020 को बरोरा थाना में मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई।
Dhulu Mahto News: कोर्ट का फैसला क्यों?
मामला अदालत में पहुंचा लेकिन सुनवाई के दौरान कुछ गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के बदलने के कारण विशेष अदालत ने भाजपा सांसद ढुलू महतो, अजय गोराईं, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास, बूढ़ा राय और बिट्टू सिंह को दोषमुक्त करार देकर बरी कर दिया।
जांच और ट्रायल के दौरान आरोपित पक्ष के खिलाफ ठोस सबूत और पर्याप्त गवाह न मिलने के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। यह फैसला स्थानीय राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर चर्चा में है।
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