Bihar Chunav 2025: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची के हाल ही में प्रकाशन का मतलब यह नहीं है कि पात्र नागरिकों के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना नाम पंजीकृत करने का अवसर समाप्त हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नए नामों को शामिल करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
Bihar Chunav 2025: निरंतर नामांकन प्रक्रिया
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने के बावजूद, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम सूची तैयार होती है, चुनाव आयोग निरंतर अद्यतन प्रक्रिया की अनुमति देता है। ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो मतदान करने के योग्य है (18 वर्ष या उससे अधिक आयु का) चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक अपना आवेदन जमा करके मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है।
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नए आवेदकों के लिए प्रक्रिया
जो मतदाता अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- फॉर्म 6 जमा करना: आवेदकों को संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) जमा करना होगा।
- ऑनलाइन पोर्टल: आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।
CEC का यह बयान व्यापक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 47 लाख नामों के हटाए जाने को लेकर चल रही राजनीतिक जांच और विवाद के बीच आया है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य जनता को आश्वस्त करना है कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक समावेशिता के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सभी पात्र नागरिक “लोकतंत्र के उत्सव” में भाग ले सकें।