Monday, June 16, 2025
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Maiya Samman Yojana: लाभार्थियों के लिए जरूरी अलर्ट, 3 दिन में कराएं आधार सिडिंग

Ranchi: Maiya Samman Yojana लाभान्वित हो रहे हजारों परिवारों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि लाभार्थियों ने निर्धारित समय में अपने खाते से आधार सिडिंग (Aadhaar Seeding) नहीं कराई, तो उनकी योजना की अगली किश्त रोक दी जाएगी। प्रदेश स्तर पर इस योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को तीन दिन का विशेष समय दिया गया है, जिसके भीतर उन्हें यह कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

Maiya Samman Yojana: क्या है आधार सिडिंग और क्यों है जरूरी?

आधार सिडिंग का अर्थ है लाभार्थी के बैंक खाते को उसके आधार नंबर से जोड़ना। यह प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने और सही व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुँचाने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार का कहना है कि कई लाभार्थी अब तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवा पाए हैं, जिससे योजना के धन का वितरण बाधित हो सकता है।

इसी कारण से यह चेतावनी जारी की गई है कि जिन लोगों ने अब तक सिडिंग नहीं करवाई है, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर यह कार्य कर लें।

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Maiya Samman Yojana: तीन दिन का विशेष अवसर, कहां और कैसे कराएं सिडिंग

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थी नजदीकी बैंक शाखा, जनसेवा केंद्र (CSC) या आधार नामांकन केंद्र पर जाकर अपना आधार सिडिंग कार्य कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड और पहचान पत्र साथ ले जाना आवश्यक होगा। कई जिलों में बैंक कर्मचारियों को विशेष निर्देश भी दिए गए हैं कि वे अधिक से अधिक लोगों की सिडिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं।

Maiya Samman Yojana: अगर सिडिंग नहीं कराई तो क्या होगा?

अगर कोई लाभार्थी निर्धारित तीन दिनों के भीतर आधार सिडिंग नहीं कराता है, तो मंईयां सम्मान योजना की अगली किस्त उनके खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बाद में योजना का लाभ पुनः शुरू करवाने के लिए लाभार्थी को अतिरिक्त दस्तावेजों और प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जिसमें समय और कठिनाई दोनों बढ़ सकती हैं।

सरकार की अपील, जल्द से जल्द पूरा करें प्रक्रिया

प्रदेश सरकार ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने खाते की आधार सिडिंग करा लें, ताकि उन्हें योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। साथ ही, अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस सूचना का प्रचार-प्रसार करें और ग्राम पंचायतों व शहरी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाएँ।

 

 

 

 

 

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