मोकामा गोलीकांड: Anant Singh को पटना कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

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पटना: बाहुबली पूर्व विधायक Anant Singh को मोकामा गोलीकांड मामले में पटना कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए फिलहाल उन्हें बेल नहीं दी जा सकती। अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना होगा।

कोर्ट ने क्यों खारिज की Anant Singh की जमानत याचिका?

शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों और सरकारी वकील की दलीलें सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।

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गौरतलब है कि 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

सोमवार को पटना हाईकोर्ट जाएंगे Anant Singh

सूत्रों के मुताबिक, पटना कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत सिंह अब सोमवार को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्हें वहां से राहत मिलने की उम्मीद है।

बता दें कि 22 जनवरी को हुई गोलीबारी की घटना के बाद अनंत सिंह ने 24 जनवरी को पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तब से वे बेऊर जेल में बंद हैं।

अन्य आरोपी की स्थिति

इस मामले में अनंत सिंह के अलावा उनका एक समर्थक भी जेल में है। वहीं, सोनू-मोनू गिरोह का सरगना सोनू सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि मोनू अब भी फरार बताया जा रहा है।

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