Anant Singh की नियमित जमानत याचिका खारिज, पैरोल की छूट पर पड़ेगा असर?

Patna: सोशल मीडिया पर इन दोनों खूब वायरल हो रहे हैं पूर्व विधायक और बाहुबली Anant Singh को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को रद्द कर दि।

जस्टिस क पांडे की अदालत ने इस नियमित जमानत याचिका को रद्द किया है। दरअसल अनंत सिंह की तरफ से 2022 में ही नियमित जमानत की आग्राह की गई थी ‌। परंतु कोर्ट ने आनंद सिंह की आपराधिक इतिहास को देखते हुए बेल को खारिज कर दिया। फिलहाल वह 15 दिन के पैरोल पर बाहर निकले हैं। पैरोल खत्म होते ही अनंत सिंह को वापस जेल लौटना पड़ेगा।

Anant Singh: अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी

पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता के अनुसार, सचिवालय थाने में 2015 में एक कैस 54/2015 दर्ज किया था। इसके पश्चात निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A), 26(2)/35 के तहत आनंद सिंह को 10 वर्ष की जय और ₹20000 जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस प्रकरण को लेकर ही अनंत सिंह ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह की तरफ से वरीय अधिवक्ता न शाही ने उनका पक्ष रखा। वही बिहार सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पक्ष या फैसला सुनाया। अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।

Anant Singh रविवार को जेल से बाहर निकले थे

बता दे की विधायक की जवानी वाले बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह इतवार को ही बेऊर जेल से बाहर निकले हैं। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के पश्चात आनंद सिंह को जेल से 15 दिनों के लिए पैरोल मिला है। अनंत सिंह के जेल से बाहर निकालने की जानकारी के साथ ही उनके समर्थकों में काफी खुशी का माहौल है। आनंद सिंह लगभग 5 साल से जेल में बंद है।

आनंद सिंह पर एक-47 रखने का आरोप है, जिसके तहत न्यायालय ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह पटना के बेऊर जेल में सजाया आपदा बंधी के रूप में सजा काट रहे हैं।

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