Bihar News: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 संजय मिश्रा की कोर्ट ने सात जून को एक ऐतिहासिक निर्णय में 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर अभियुक्त जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी,बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर गांव का है. 13 अगस्त 2020 को इस गांव में 65 वर्षीय वृद्ध जगदीश राम की हत्या कर दी गई थी. ग्रामीणों ने उस पर ओझा-गुनी होने का आरोप लगाया था और एकत्रित होकर टांगी और गड़ासे से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी.
इस मामले में न्यायालय ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है जो सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है.
Bihar News: क्या है मामला?
पुलिस के अनुसार कुटुंबा थाना क्षेत्र के निवासी सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस प्राथमिकी में उसने गांव के 16 लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके ससुर, जगदीश राम की हत्या टांगी और गड़ासे से की है. पुष्पा देवी ने अपने एफआईआर में विस्तार से बताया कि कैसे इन 16 लोगों ने संगठित होकर उनके ससुर पर हमला किया और उन्हें मार डाला. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की.
जांच के दौरान सभी आरोपियों को दोषी पाया गया और इसके बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी. मामले की सुनवाई करते हुए औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 संजय मिश्रा की कोर्ट ने सात जून को सभी 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.