Patna: Bihar News: राजद के सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के भाई एवं पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव को न्यायालय ने राहत दी है.
सुभाष यादव को एमपी एमएलए न्यायालय के स्पेशल जज विनय प्रकाश तिवारी की अदालत से जमानत दी गई है. लगभग 37 दिन जेल में रहने के पश्चात सुभाष यादव को जमानत मिली है. असल में सुभाष यादव ने निचली अदालत में जमानत के लिए अपनी याचिका दायर की थी. परंतु यहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई. इसके पश्चात उन्होंने स्पेशल कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की. यहां सुभाष यादव को जमानत मिल गई.
Bihar News: 23 फरवरी को सुभाष यादव ने किया था सरेंडर
असल में पूर्व के कुछ मामलों को लेकर सुभाष यादव फरार चल रहे थे. इससे पहले वह पुलिस के द्वारा एयरपोर्ट थाना अंतर्गत उनके आवास में कुर्की जब्ती से पहले इश्तिहार भी चिपकाए गए थे. इसके पश्चात जब उन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो दानापुर पुलिस भारी पुलिस बल के साथ 13 फरवरी को सुभाष यादव के घर की संपत्ति की कुर्की जब्ती के लिए वहां पहुंची थी. इस घटनाक्रम को देखते हुए सुभाष यादव ने 13 फरवरी को ही पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
Bihar News: इन आरोपों की वजह से जाना पड़ा था जेल
पुलिस प्रशासन के मुताबिक सुभाष यादव पर आपराधिक विश्वासघात, रंगदारी एवं धोखाधड़ी के मामले में जेल जाना पड़ा था. उन पर आरोप है कि उन्होंने भी वर्मा की मां से 96 लख रुपए में अपनी पत्नी के नाम पर 7 कट्ठा जमीन खरीदी थी. भीम वर्मा ने पूर्व सांसद पर आरोप लगाया कि 27 फरवरी 2021 से उसे पर 60 लाख रुपए वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.
पैसे वापस न देने पर उनकी मां एवं भाई को सुभाष यादव ने अपने घर में बंधक बना लिया था और पैसा ना देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी. इसके पश्चात पीड़ित ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई. मुख्यमंत्री के आदेश पर सुभाष यादव एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.