Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच, मतदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं है, या वे उसे घर भूल गए हैं, तब भी वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए 12 अन्य दस्तावेजों को भी पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है।

मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य
मतदान करने (Bihar Chunav) के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची (Voter List) में होना चाहिए। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप नीचे दिए गए किसी भी पहचान पत्र को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
ये 12 दस्तावेज़ भी हैं मान्य
वोटर आईडी कार्ड न होने की स्थिति में, आप इन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकते हैं:
1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
2. पैन कार्ड (PAN Card)
3. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
4. भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport)
5. मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)
6. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़
8. केंद्र/राज्य सरकार/PSU द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
9. सांसदों/विधायकों/MLCs को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
10. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
11. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
12. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
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