Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आरा द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति, आरा भोजपुर के परिसर, दुकानें, गोदाम और शेड को 5 अक्टूबर, 2025 तक पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। दुकानें तब से खाली हो गई हैं।

लेकिन इस आदेश के बाद शनिवार को बाजार समिति व्यापार संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय उर्फ मंटू पांडेय ने मीडिया को बताया कि हमारे जिले में पहले चरण के तहत छह नवंबर को चुनाव होने हैं। इस बीच, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भी नजदीक आ रहा है। इसके चलते सभी व्यवसायियों ने अपने आपूर्तिकर्ताओं और किसानों को पहले ही अच्छी-खासी रकम का अग्रिम भुगतान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख़ घोषित नहीं हुई थी, अब जैसे ही चुनाव की तारीख़ घोषित हुई, ज़िला प्रशासन ने मंडी समिति खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने के बाद सभी व्यापारी जिलाधिकारी और एसडीओ के पास गए लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था का कोई आश्वासन तक नहीं मिला। हमने व्यक्तिगत रूप से भी कुछ स्थानों की पहचान की और उन्हें सूचित किया। जिला प्रशासन के आदेश के बाद, सभी व्यवसायों ने अपनी दुकानें खाली कर दीं।
मंटू पांडेय ने बताया कि यहां 200 से 300 ट्रक विभिन्न प्रदेशों से फल यहां पूजा के समय में आते है। इसी बाजार समिति के अंदर एक जगह है वहां हमें व्यवसाई करने दिया जाए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई विचार नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अगर जिला प्रशासन हम लोग को व्यवसाई करने नहीं देगा तो यहां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। महामारी हो जाएगी और फल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। जिले के अंदर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो जिला प्रशासन हम लोग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराए नहीं तो अगर हमलोग व्यापार बंद करते है तो जिले में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने यह फैसला आगामी बिहार विधानसभा चुनाव -2025 की तैयारियों के मद्देनज़र लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी भोजपुर, आरा के निर्देशानुसार जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए ब्रजगृह (स्ट्रॉन्ग रूम) एवं मतगणना स्थल बाजार समिति परिसर में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिया यह स्थान प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त माना गया है।
Also Read: Dhanbad News: एकल श्रीहरि वनवासी फाउंडेशन के धर्मरथ का हुआ शुभारंभ, विधायक ने किया उद्घाटन
अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक दुकान, गोदाम या चटाल खाली नहीं करने की स्थिति में संबंधित आवंटन को तत्काल प्रभाव से स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम चुनावी तैयारी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों और गोदाम संचालकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए समय पर परिसर खाली करें ताकि चुनाव संबंधी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके।
रिपोर्टर शुभम सिन्हा






