झारखंड के देवघर एयरपोर्ट मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिससे दोनों सांसदों को कानूनी राहत मिली। इस फैसले के बाद, राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है।
BJP News: क्या है देवघर एयरपोर्ट मामला?
देवघर एयरपोर्ट को लेकर विवाद उस समय गहरा गया जब राज्य सरकार ने इस एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। आरोप था कि इन सांसदों ने एयरपोर्ट निर्माण में बाधा डाली थी और स्थानीय प्रशासन की नीतियों का उल्लंघन किया था। इस मामले में हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
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BJP News: सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि झारखंड सरकार की अपील में कोई ठोस आधार नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने एयरपोर्ट निर्माण में कोई गलत काम नहीं किया। इस फैसले से बीजेपी नेताओं को राहत मिली है, और उन्हें इस मामले में आगे किसी कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राजनीतिक दृष्टिकोण
यह फैसला झारखंड में राजनीति के एक नए मोड़ का संकेत है। हेमंत सोरेन की सरकार ने इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। दूसरी ओर, बीजेपी नेताओं ने इसे अपनी जीत करार दिया और राज्य सरकार पर दबाव बनाने की बात की।