Mandi: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को मंडी से भाजपा की लोकसभा सदस्य Kangana Ranaut को किन्नौर निवासी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
जिसमें इस आधार पर उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी कि लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।
Kangana Ranaut: 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रणौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराया था। उन्हें सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 मत मिले थे।
रणौत के चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर (डिप्टी कमिश्नर, मंडी) ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था और उन्हें भी पक्ष बनाया था।
वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने बताया कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई थी और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र के साथ विभाग से प्राप्त “अदेयता प्रमाण पत्र” भी प्रस्तुत किया था।
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हालांकि, उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से प्राप्त “अदेयता प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था और जब उन्होंने इसे प्रस्तुत किया, तो रिटर्निंग अधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र खारिज कर दिया।
उन्होंने दलील दी कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते तो वे चुनाव जीत सकते थे और कहा कि चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए।