Ranchi: झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren ने धन शोधन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.
Hemant Soren की सुनवाई 13 मई को
इस याचिका की सुनवाई 13 मई को होगी. 31 जनवरी को मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपों के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया था. इसके पश्चात सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. हाईकोर्ट ने 10 मई को सोरेन की याचिका के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मांगा था.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनेगी. पीठ ने सोरेन के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी से कहा “यह निरर्थक हो गया है.” वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से दायर अपनी अपील में हेमंत सोरेन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करके गलती की है.
3 मई को हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत से इनकार कर दिया गया. याद दिलाएं कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया था. सोरेन वर्तमान में रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.
ईडी का आरोप है कि करोड़ों रुपये की मूल्य की जमीन के विशाल पार्सल हासिल करने के लिए सोरेन ने फर्जी दस्तावेजों की आड़ में डमी विक्रेताओं और खरीदारों को दिखाया और आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया है.