Jairam Mahto को रांची सिविल कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

Ranchi: गिरिडीह से निर्दलीय प्रत्याशी Jairam Mahto को रांची सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने इस केस में जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है.

कोर्ट ने केस में पुलिस से केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. बीते दिनों नामांकन के चलते पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंची थी परंतु वह वहां से चकमा देकर निकल गए थे.

Jairam Mahto: नामांकन के पक्ष नहीं दी गिरफ्तारी

1 मई को जयराम महतो नामांकन देने के पश्चात डीसी कार्यालय व पिंड्राजोरा स्थित सभा स्थल पर गिरफ्तारी नहीं देने के आरोपी है. उन्होंने बोकारो व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है. इस बार मंगलवार को सुनवाई हुई. अग्रिम जमानत के लिए दीपक कुमार रवानी ने भी आवेदन दिया है. इस आवेदन पर भी मंगलवार को सुनवाई होगी.

केस में जेल भेजे गए तीन आरोपियों में फरजान खान, संजय महतो एवं रिजवान अंसारी की जमानत सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने मंजूर कर ली है. वही तीनों आरोपी जेल से बाहर सोमवार को नहीं आ सके वही संभव है के तीनों बिल बाउंड सोमवार को भर सकते हैं.

जाने क्या है मामला

रांची नगड़ी थाना के सब इंस्पेक्टर रितेश कुमार की शिकायत पर पूरे मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी. शिकायतकर्ता का कहना है कि वह नगड़ी थाना में जयराम के खिलाफ दर्ज एक पुराने कैसे के अनुसंधानकर्ता है.

इस साल 13 मार्च को इस मामले का उन्हें अनुसंधान दिया रांची सिविल कोर्ट से आरोपी के खिलाफ इस केस में गैर जमाने दिए वारंट भी जा रही है. इस वारंट को तमिल के लिए धनबाद के तोपचांची थाना में भेजा गया था. यहां से वारंट अग्रिम कार्रवाई के लिए वापस पुलिस ने कर दिया.

नामांकन की जानकारी मिलने के पश्चात हुए रांची मुख्यालय डीएसपी द्वितीय अरविंद कुमार के अलावा और मांझी थानेदार आलोक सिंह के साथ जयराम को गिरफ्तार करने आए. यहां भी एसपी से गिरफ्तारी में सहयोग मांगा था.

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