Jharkhand HC ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के आदेश दिए

रांची – झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand HC) ने संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में राज्य सरकार को सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसमें उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।

सरकार को अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर तुरंत ध्यान दे: Jharkhand HC

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय ने सरकार को अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, “सरकार को संथाल परगना के सभी उपायुक्तों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश जारी करने चाहिए।” न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए जिलों के बीच आपसी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

यह आदेश क्षेत्र में अवैध प्रवासियों के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।

न्यायालय के निर्देश पर एक कानूनी विशेषज्ञ ने टिप्पणी की, “उपायुक्तों को एक व्यापक रणनीति को लागू करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।” उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप संथाल परगना में घुसपैठ के मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

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राज्य प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालय के आदेश के जवाब में एक विस्तृत योजना विकसित करें। इस निर्देश से प्रभावित क्षेत्रों में अप्रवासी स्थिति की जांच बढ़ सकती है। न्यायालय का आदेश झारखंड में अनियंत्रित अवैध अप्रवास के कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को रेखांकित करता है।

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