Jharkhand Police ने 26 साल बाद 12 सब-इंस्पेक्टरों को कांस्टेबल बनाया

रांची: Jharkhand Police ने अपने तरह के एक अनोखे कदम में 12 पुलिस कांस्टेबलों को पदावनत कर दिया है, जिन्हें 2008 में सीपीआई (माओवादियों) के साथ मुठभेड़ के दौरान उनकी बहादुरी के लिए सब-इंस्पेक्टर के पद पर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन दिया गया था। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 26 साल बाद आया है।

12 सब-इंस्पेक्टरों को अब कांस्टेबल के पद पर वापस पदावनत कर दिया गया

गौरतलब है कि कुल 13 पुलिसकर्मियों को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन मिला था – 12 कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, 12 सब-इंस्पेक्टरों को अब कांस्टेबल के पद पर वापस पदावनत कर दिया गया है।

अदालत का यह आदेश सिमडेगा जिले में तैनात पुलिसकर्मी अरुण कुमार द्वारा दायर याचिका के बाद आया है। उन्होंने दावा किया कि पदोन्नति के दौरान उनके सहकर्मियों को पदोन्नत किया गया, जबकि उन्हें नजरअंदाज किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को अपने फैसले को पलटने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि वीरता के लिए बिना बारी के पदोन्नति स्वीकार्य नहीं है।

Jharkhand Police: 22 जुलाई को इसी संबंध में आदेश जारी किया

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 18 जुलाई 2024 को पुलिस मुख्यालय को पदोन्नति रद्द करने और अधिकारियों को उनके पिछले पदों पर बहाल करने का निर्देश दिया। पुलिस मुख्यालय ने 22 जुलाई को इसी संबंध में आदेश जारी किया।

झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि “झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 16.12.2022 को पारित निर्णय और अवमानना ​​मामले (सिविल) संख्या 471/2023 में 16.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड द्वारा कुल 13 पुलिसकर्मियों को दी गई बिना बारी की पदोन्नति को रद्द करने और की गई कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।”

पुलिस मुख्यालय ने आगे उल्लेख किया कि एल.पी.ए. संख्या-392/2019, अरुण कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 16.12.2022 को पारित आदेश के खंड 25 के ऑपरेटिव भाग में कहा गया है, “प्रतिवादी संख्या 5 से 17 के पक्ष में दी गई पदोन्नति को रद्द किया जाता है।

उनकी पदोन्नति को अवैध माना जाता है, और उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर वापस करने का निर्देश दिया जाता है।” यह निर्णय प्रभावित अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उलटफेर है और पदोन्नति प्रक्रियाओं में कानूनी मानकों के सख्त पालन को उजागर करता है।

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