Godda News: ज़िला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सरकारी काम से जुड़ी फ़ोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर करने के मामले में सख़्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गोड्डा के डिप्टी कमिश्नर-सह-ज़िला मजिस्ट्रेट ने गोपनीय शाखा के ज़रिए एक आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ज़िला अधिकारी और कर्मचारी सरकारी मीटिंग, प्रोग्राम, इंस्पेक्शन, दौरे, सरकारी कार्यक्रमों, शिलान्यास समारोह, जन सुनवाई वगैरह से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो, सेल्फ़ी या कोई भी दूसरी सामग्री अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट जैसे Facebook, X (Twitter), YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, ShareChat, LinkedIn वगैरह पर सर्कुलेट, अपलोड या शेयर कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।
ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी ऑफिस फाइल, लेटर, नोट शीट, ऑर्डर या गोपनीय बातचीत की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी और न ही इसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें WhatsApp ग्रुप या चैनल शामिल हैं, पर शेयर किया जाएगा। फोटो, वीडियो या गोपनीय सामग्री का कोई भी ट्रांसमिशन सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी से ही किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने पर्सनल अकाउंट से किसी भी तरह का “ऑफिशियल अपडेट” शेयर नहीं करेगा।
Also Read: दावोस में झारखंड का वैश्विक विज़न, सीएम हेमंत सोरेन का मजबूत संदेश
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होता है। इस आदेश की प्रतियां अनुपालन के लिए पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अतिरिक्त कलेक्टर, अनुमंडल पदाधिकारी और सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को भेजी गई हैं।







