Koderma: जयनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास और ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी।
दोषी पाए गए व्यक्तियों में शामिल हैं:
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सुनील सोनी उर्फ बड़का, पिता वासुदेव सोनार, निवासी सोनार मोहल्ला, जयनगर
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रहमतुल्ला, पिता स्वर्गीय नूर इस्लाम, निवासी कोटियाघाट, वार्ड नंबर 2, अररिया, बिहार
इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 गवाहों का परीक्षण कराया और अदालत से दोषियों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन और राम विनय सिंह ने दलीलें पेश कीं।
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अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की।
यह मामला जयनगर थाना कांड संख्या 46/2022 (एसटी 80/2022) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी।