Ranchi: Jharkhand सरकार ने राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है।
अब अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे पांच हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस संबंध में झारखंड कैबिनेट ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में यह नियम लागू कर दिया गया है।
Jharkhand News: पहली बार में 5 हजार, बार-बार पकड़े जाने पर जुर्माना होगा ज्यादा
सरकार के नए नियमों के अनुसार,
- पहली बार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर ₹5,000 का जुर्माना
- दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹20,000
- और बार-बार गलती दोहराने पर जुर्माना ₹1 लाख तक पहुँच सकता है।
इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त करने और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
Jharkhand News: 25 से ज्यादा लोग पकड़े गए, एक लाख जुर्माना वसूला गया
रांची पुलिस और उत्पाद विभाग ने नियम लागू होते ही सड़क किनारे, शराब दुकानों के बाहर, खुले मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी तेज कर दी है। अब तक सदर थाना पुलिस ने ऐसे 25 से अधिक लोगों को पकड़कर उनसे कुल मिलाकर लगभग एक लाख रुपए जुर्माना वसूला है।
थानेदार कुलदीप कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों से न केवल जुर्माना लिया जा रहा है, बल्कि उनसे लिखित आवेदन भी लिया जा रहा है जिसमें वे यह वादा करते हैं कि भविष्य में दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएंगे।
धूम्रपान पर भी पहले से है पाबंदी
सरकार ने इससे पहले सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाते हुए 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब शराब सेवन पर भी सख्ती लाकर सरकार स्वस्थ और सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण सुनिश्चित करना चाहती है।
नए कानून का उद्देश्य:
सरकार का यह कदम न सिर्फ सार्वजनिक अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में है, बल्कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के प्रयास का भी हिस्सा है। पुलिस आमजन से अपील कर रही है कि वे इस कानून का पालन करें और सामाजिक व्यवस्था में सहयोग दें।
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