कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand HC )से फटकार झेलनी पड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल को 6 अगस्त को चाईबासा की विशेष MP/MLA कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
Jharkhand High Court directs Congress MP & LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi, to appear before the Chaibasa court on August 6, in a matter related to an alleged derogatory remark made by him against BJP leader Amit Shah, who was the then BJP’s national president in 2018. In the…
— ANI (@ANI) June 10, 2025
क्या उनका अहंकार उन्हें कोर्ट में आने से रोक रहा है?: Jharkhand HC
इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखे शब्दों में राहुल गांधी के वकील से सवाल किया – “क्या उनका अहंकार उन्हें कोर्ट में पेश होने से रोक रहा है?” जवाब में वकील ने कहा कि राहुल गांधी अपनी व्यस्तताओं के चलते अभी तक कोई उपयुक्त तारीख तय नहीं कर पाए थे।
Jharkhand HC ने वारंट पर लगाई अस्थायी रोक
वादी पक्ष के अधिवक्ता विनोद साहू के अनुसार, राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 6 अगस्त तक चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि राहुल गांधी उस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। इस बीच उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2018 में राहुल गांधी द्वारा बीजेपी और अमित शाह पर की गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
18 मार्च 2018 को कांग्रेस के महाधिवेशन में अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था:
“इस देश के लोग सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के झूठे नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे… वे हत्या के आरोपी व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होगा।”
इस बयान को लेकर चाईबासा के बीजेपी कार्यकर्ता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई में राहुल गांधी को 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उनकी गैरमौजूदगी पर 22 मई को गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
राहुल ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
राहुल गांधी के वकीलों ने निचली अदालत में CrPC की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां अदालत ने सख्ती दिखाते हुए नई तारीख मांगी। राहुल के वकील ने 6 अगस्त की तारीख सुझाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
Jharkhand HC : क्या आगे और कानूनी कार्रवाई होगी?
अब सभी की निगाहें 6 अगस्त पर टिकी हैं, जब राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना है। अगर वह उस दिन भी गैरहाजिर रहते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ कड़ा रुख अपना सकती है।
राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं कि क्या यह मामला राहुल गांधी की छवि को प्रभावित करेगा या कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की भावना करार देगी।
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