Ranchi News: झारखंड की राजनीति में चर्चित चेहरा और वर्तमान विधायक सरयू राय की कानूनी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। रांची स्थित MP-MLA कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
मामले में कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 से गवाहों की गवाही शुरू कराने का निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष को अपने गवाहों को पेश करने के लिए कहा गया है।
यह मामला डोरंडा थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या 105/22 से जुड़ा हुआ है। इसकी प्राथमिकी तत्कालीन अवर सचिव विजय वर्मा द्वारा दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि सरयू राय ने विभागीय गोपनीय दस्तावेजों को चोरी कर सार्वजनिक किया।
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सरयू राय ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कोरोना प्रोत्साहन राशि में घोटाले का खुलासा किया था और लगभग 103 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगाया था।
अब जबकि कोर्ट ने इस केस में औपचारिक सुनवाई शुरू करने का आदेश दे दिया है, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर क्या नया मोड़ लेता है।
मुख्य बिंदु:
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सरयू राय पर गोपनीय दस्तावेज लीक का आरोप
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MP-MLA कोर्ट ने आरोप तय किए
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12 अगस्त से शुरू होगी गवाही
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मामला: डोरंडा थाना, कांड संख्या 105/22
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आरोपकर्ता: विजय वर्मा, तत्कालीन अवर सचिव
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सरयू राय ने लगाए थे 103 करोड़ के घोटाले के आरोप