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Bihar RTE 2026–27: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बिहार में निजी स्कूलों में RTE दाखिला

On: January 5, 2026 3:24 PM
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बिहार में निजी स्कूलों में RTE दाखिला
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Bihar Education News: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाने के लिए ज्ञानदीप पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल खास तौर पर RTE एक्ट की धारा 12(1)(C) के तहत काम करता है, जिसके ज़रिए 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस किया जा रहा है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) का मकसद यह पक्का करना है कि 6 से 14 साल की उम्र का कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। इस मकसद के तहत, प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को शुरुआती क्लास में समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें रिज़र्व करनी होती हैं।

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बिहार में, पूरा RTE एडमिशन प्रोसेस शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल, gyandeep-rte.bihar.gov.in के ज़रिए किया जा रहा है। 2026-27 सेशन के लिए एप्लीकेशन सिर्फ़ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। चुने गए बच्चों को बिना किसी ट्यूशन या एडमिशन फ़ीस के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा।
RTE एक्ट के तहत एडमिशन पाने वाले बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें भी वही सुविधाएँ मिलेंगी जो फ़ीस देने वाले स्टूडेंट्स को मिलती हैं। उन्हें स्कूल से मनमाने ढंग से निकाले जाने के खिलाफ़ कानूनी सुरक्षा भी मिली हुई है।
हालांकि, RTE एक्ट में किताबों और यूनिफ़ॉर्म के बारे में कोई एक जैसा प्रावधान नहीं है। कुछ ज़िलों या स्कूलों में सरकार या स्कूल मैनेजमेंट मदद करता है, लेकिन यह सुविधा हर जगह ज़रूरी नहीं है। इसलिए, माता-पिता को एडमिशन से पहले संबंधित स्कूल से इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए।

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मुख्य बातें
• योजना: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE)
• धारा: 12(1)(C)
• सेशन: 2026-27
• पोर्टल: gyandeep-rte.bihar.gov.in
• आरक्षण: प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें
• आय सीमा (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक): ₹1 लाख प्रति वर्ष
• आय सीमा (कमज़ोर वर्ग): ₹2 लाख प्रति वर्ष
• फ़ायदे: मुफ़्त शिक्षा, एडमिशन फ़ीस माफ़, समान सुविधाएँ

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