PESA law implemented in Jharkhand: राज्य में अब PESA एक्ट (पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान के पंचम अनुसूची अधिनियम) को लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब किसी भी भूमि अर्जन के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नए प्रावधानों के तहत ग्राम सभा को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति ने अनजाने में कोई गलती की है, तो ग्राम सभा उसे माफ़ भी कर सकती है। यह भी साफ़ किया गया है कि ग्राम सभा को जेल या कारावास की सज़ा देने का अधिकार नहीं होगा।
इस PESA अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी और स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक प्रणालियों को मज़बूत करना है। ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की भी मुख्य ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
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इसके अलावा, पुलिस को अब किसी भी गिरफ्तारी के बारे में 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा को सूचित करना होगा। ये बदलाव राज्य में पंचायतों और ग्राम सभाओं की भूमिका को मज़बूत करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय समुदायों के फैसलों का सम्मान किया जाए।





