Ranchi: Jharkhand HC ने मुआवजे के मसले पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. गढ़वा के कांडी थाना भवन की जमीन के मुआवजे मामले पर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद थाना भवन को सील करने का आदेश जारी किया है.
Jharkhand HC: क्या है मामला?
अदालत ने यह निर्णय दिया है कि जब तक मुआवजे का भुगतान नहीं होता तब तक थाना भवन को सील रखा जाए. इस मामले में गढ़वा का कांडी थाना भवन 5 डिसमिल जमीन पर बना है जिसे गैर मजरूआ कह कर थाना भवन बनाया गया था. एक प्रार्थी ने इस जमीन को निजी जमीन मानते हुए निचली अदालत में चुनौती दी थी और उसकी जमीन अजय कुमार सिंह की जमीन मानी गई.
निचली अदालत ने अजय कुमार सिंह के पक्ष में फैसला दिया और उसके बाद हाईकोर्ट ने उस जमीन पर मुआवजे की मांग को लेकर याचिका सुनी.
निचली अदालत ने अजय कुमार सिंह के पक्ष में निर्देश सुनाया था. इसके पश्चात उन्होंने जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका भी दर्ज की थी. उस याचिका पर सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था.
इस लड़ाई की शुरुआत सन 1998 में हुई
प्रार्थी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस लड़ाई की शुरुआत सन 1998 में हुई थी और अब जाकर हाईकोर्ट से इंसाफ मिला है. उन्होंने कहा कि इस केस से साबित हो गया है कि सच की हमेशा जीत होती है.