रांची: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने सरहुल पर्व के दिन हुई बिजली कटौती पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी, जो रामनवमी के बाद होगी।
SC ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई की। अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के प्रबंध निदेशक (MD) को निर्देश दिया कि सरहुल और रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर बिजली कटौती को न्यूनतम रखा जाए ताकि आम लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो। साथ ही, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्थानों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
SC News: क्या है पूरा मामला?
सरहुल पर्व के दिन, 1 अप्रैल को, राज्य में 10-11 घंटे तक बिजली कटौती हुई थी। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा था कि बिजली आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है और भविष्य में इस तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए, जब तक कि कोई गंभीर आपात स्थिति (जैसे अत्यधिक खराब मौसम) न हो। हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और त्वरित सुनवाई की अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।