Ranchi News: बहुचर्चित भूमि घोटाला मामले में फंसे झारखंड की राजधानी रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) आईएएस छवि रंजन (Chhavi Ranjan ) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट की राहत से अब छवि रंजन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 मई, 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में थे।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने की। विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, दोनों न्यायाधीशों ने ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली।
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इससे पहले, छवि रंजन (Chhavi Ranjan ) को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत और झारखंड उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली थी। 6 अगस्त, 2024 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।





