Jharkhand News: झारखंड के सारंडा अभ्यारण्य में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 126 खनन प्रभाग के भीतर किसी को भी खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने झारखंड सरकार पर पिछले आश्वासनों पर अमल नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि आदेशों का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री को अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। सात ग्राम सभाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
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