SBI की याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अर्जी पर सुनवाई करेगा. इस याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है.

SBI के खिलाफ अवमानना कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया गया

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ की एक अर्जी पर भी सुनवाई करेगी, इस याचिका में एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि जानबूझकर भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी पॉइंट के द्वारा राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण निर्वाचन आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की अवज्ञा की है.

सोमवार के लिए हुई निर्धारित शीश अदालत की मामलों की लिस्ट के मुताबिक पीठ इन दोनों अर्जियों पर सुनवाई के लिए सुबह 10:30 बजे बैठेगी. इस पीठ में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा सम्मिलित होंगे.

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