Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश में सेक्स वर्कर्स (Sex workers )से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. यहां पुलिस मुख्यालय ने महिला सेक्स वर्करों के लिए एक ऐसा कदम उठाया है.जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. दरअसल, अब राज्य में कहीं भी ढाबों या होटलों में चल रहे वेश्यालयों से पकड़ी गई महिला सेक्स वर्करों को पुलिस आरोपी नहीं बनाएगी.इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और भोपाल व इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को लिखित निर्देश जारी कर दिये गये हैं.पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि पकड़ी गई महिला सेक्स वर्कर को न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही प्रताड़ित किया जाएगा.
जारी निर्देश के मुताबिक, ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि जब पुलिस होटलों और ढाबों पर छापेमारी करती है तो कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई महिला सेक्स वर्करों (Sex workers ) को भी आरोपी बना देती है.जबकि ऐसी महिलाओं का पहले भी कई बार शोषण हो चुका होता है. इसे ध्यान में रखते हुए स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस को इन महिलाओं को दोषी ठहराने के बजाय पीड़ित और शोषित व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा।
इस दिशा में पुलिस अधिकारियों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी महिला यौनकर्मी के अधिकारों का हनन न हो. साथ ही पुलिस को यह भी ध्यान रखना होगा कि वह महिला यौनकर्मियों के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति से पेश आए.इस फैसले से राज्य पुलिस अब उन महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहानुभूतिपूर्ण माहौल बनाने का काम करेगी जो अब तक कानून के शिकंजे में फंस जाती थीं.
