Kangana Ranaut Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ बठिंडा में दायर मानहानि की शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 2021 से रुकी हुई ट्रायल प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी.
मामला 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान सामने आया था, जब बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बठिंडा निवासी मोहिंदर कौर की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी और दावा किया था कि आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं. इस पोस्ट के बाद लोगों में काफी गुस्सा था. मोहिंदर कौर ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला बताते हुए जनवरी 2021 में स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
इस शिकायत को खारिज करने के लिए कंगना रनौत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क था कि यह एक सामान्य टिप्पणी थी और उनका किसी को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था. हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.
हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है, इसलिए याचिका खारिज करने के पीछे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है. लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मानहानि मामले में अदालती कार्यवाही फिर से शुरू होगी.
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