कोडरमा में दादी द्वारा अपने ही पोते की हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी दादी रेखा देवी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रेखा देवी की उम्र 53 वर्ष है।

ये पूरा मामला वर्ष 2025 का है । इसे लेकर मृतक की मां पूनम देवी ने तिलैया थाना थाना में मामला दर्ज कराया गया था। थाना को दिए आवेदन में पूनम देवी ने अपने सास- ससुर एवं अन्य पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की थी । क्योंकि कुछ दिन पूर्व होली के समय पूनम देवी के पति अरविंद कुमार शराब के नशे में उसकी सास के साथ मारपीट करने व गला दबाने के प्रयास किया था। इसके बाद सास रेखा देवी एवं ससुर मनोज यादव ने उसके बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी। अरविंद कुमार मनोज यादव के पहली पत्नी का पुत्र था। जबकि रेखा देवी मनोज यादव की दूसरी पत्नी थी। मनोज यादव की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। पुलिस के समक्ष रेखा देवी ने कपड़ा टांगने वाली रस्सी से बच्चे की गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वचन देवनाथ आर्या ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने और देखने के बाद अभियुक्त को सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
Also Read- SIR को लेकर झामुमो का भाजपा पर हमला, इसे वोटरों का नाम काटने की साजिश बताया





