मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री Vijay Shah के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है।
यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई, जिसने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को 4 घंटे में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट का कड़ा रुख: “गटर की भाषा” पर फटकार
जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को “गटर की भाषा” करार देते हुए MP DGP को शाम 6 बजे तक FIR दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया था। पुलिस को जैसे ही आदेश की आधिकारिक प्रति प्राप्त हुई, महू के मानपुर थाना में विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
हालांकि, कोर्ट द्वारा दी गई समयसीमा के बावजूद एफआईआर रात 9:15 बजे दर्ज हुई। इससे पहले डीआईजी निमेष अग्रवाल ने मीडिया को बताया था कि पुलिस आदेश की प्रतीक्षा कर रही है।
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किन धाराओं में हुआ केस?
हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का निर्देश भारतीय न्याय संहिता (BNS) की इन धाराओं के अंतर्गत दिया:
- धारा 152 – भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाला कृत्य
- धारा 196(1)(B) – धर्म, जाति, भाषा या अन्य आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना
- धारा 197(1)(C) – विभिन्न समूहों के बीच घृणा फैलाने वाला बयान
BJP में बढ़ा दबाव, विपक्ष ने की बर्खास्तगी की मांग
इस विवाद के बाद बीजेपी के अंदर भी मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि पार्टी आलाकमान ने मंत्री को अगाह किया है। उमा भारती समेत कई नेताओं ने विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है।
वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर जोरदार विरोध किया है और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं।
मामला क्या है?
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। यह टिप्पणी सेना में सेवा देने वाली एक महिला अधिकारी के सम्मान से जुड़ी होने के कारण सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील मानी जा रही है।
इस घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। हाईकोर्ट की सख्ती, भाजपा के आंतरिक दबाव और विपक्ष के हमलों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी विजय शाह के खिलाफ क्या निर्णायक कार्रवाई करती है।
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