Home झारखंड बिहार राजनीति मनोरंजन क्राइम हेल्थ राशिफल
---Advertisement---

आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा हक, हाईकोर्ट ने कहा– कम वेतन देना गैरकानूनी

झारखंड हाईकोर्ट
---Advertisement---

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतन दिया जाए।

यह फैसला न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसे बिमल कुमार ठाकुर नामक कर्मी ने दायर किया था। याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सौरभ शेखर ने बताया कि पहले सरकार ने बिमल को दैनिक वेतनभोगी के तौर पर नियुक्त किया था, लेकिन बाद में उसे एक ठेकेदार के तहत आउटसोर्सिंग पर भेज दिया गया।

Also Read: Dhanbad में चल रहा वाहन जांच अभियान बना मिसाल, SSP प्रभात कुमार की कार्यशैली की सराहना

राज्य सरकार की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि चूंकि नियुक्ति ठेकेदार द्वारा की गई है, इसलिए राज्य की कोई सीधी भूमिका नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि “न्यूनतम वेतन केवल दैनिक वेतनभोगियों के लिए है, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं।”

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि नियम के अनुसार कम वेतन देना गैरकानूनी है। अदालत ने आठ सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

यह फैसला राज्य के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment