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Jharkhand Pharmacy Council: झारखंड में फार्मेसी परीक्षा और रजिस्ट्रेशन पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

झारखंड से फार्मेंसी में डिप्लोमा करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने लेटर जारी कर परीक्षा और फार्मासिस्टों के निबंधन से जुड़ी गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश जारी किया गया है।

Jharkhand Pharmacy Council: झारखंड में फार्मेसी परीक्षा और रजिस्ट्रेशन पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला
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Jharkhand Pharmacy Council: झारखंड से फार्मेंसी में डिप्लोमा करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने लेटर जारी कर परीक्षा और फार्मासिस्टों के निबंधन से जुड़ी गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश जारी किया गया है।

Jharkhand Pharmacy Council: झारखंड सरकार ने जारी किया नया आदेश

झारखंड में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल और डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा समिति को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और फार्मासिस्ट के रूप में निबंधन कराने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है।

विभाग के संयुक्त सचिव अनुज कुमार प्रसाद द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, झारखंड राज्य फार्मेसी परिषद के तत्कालीन रजिस्ट्रार-सह-सचिव प्रशांत कुमार पांडे के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने कार्यालय आदेश संख्या 237(8), दिनांक 17 अगस्त, 2026 के माध्यम से उन्हें उनके पद से हटाने का निर्णय लिया। प्रशांत कुमार पांडे ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मामला फिलहाल अदालत में लंबित है।

झारखंड में फार्मेसी परीक्षा और रजिस्ट्रेशन पर रोक

पत्र में कहा गया था कि डी.फार्मा परीक्षा तब तक आयोजित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उच्च न्यायालय के मामले, डब्लू.पी.(एस) संख्या 6423/2026 में स्पष्ट निर्णय जारी नहीं हो जाता या राज्य सरकार द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाता। इसमें फार्मासिस्टों के पंजीकरण से संबंधित गतिविधियों को स्थगित करने का भी निर्देश दिया गया था।

इस आदेश में परीक्षा समिति को राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई भी परीक्षा आयोजित न करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा से संबंधित निर्धारित, प्रारंभिक या अनुवर्ती गतिविधियाँ भी अगले निर्देश तक आयोजित नहीं की जानी हैं।

विभाग ने परिषद के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निलंबन सरकार के अगले आदेश या अदालत के स्पष्ट निर्देशों तक प्रभावी रहेगा। अगली परीक्षा तिथि और पंजीकरण प्रक्रिया पुनः शुरू होने के संबंध में आगे के आधिकारिक निर्देशों की प्रतीक्षा की जाएगी।

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