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JSSC CGL चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने रद्दीकरण के आदेश पर लगाई रोक

On: August 21, 2026 1:14 PM
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JSSC CGL चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने रद्दीकरण के आदेश पर लगाई रोक
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JSSC CGL समेत झारखंड की कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद परेशान चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कई परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द किया गया था। अदालत के इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों के बीच खुशी का माहौल है और रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में भी जश्न देखने को मिला।

दरअसल, झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और परीक्षा संचालन से जुड़े विवादों के बाद JSSC CGL समेत कुल 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इस फैसले से JSSC CGL के जरिए नियुक्त करीब 1,975 अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद प्रभावित चयनित अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद रद्दीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इसी सुनवाई तक संबंधित नियुक्तियों और सरकारी आदेशों को लेकर स्थिति पर रोक प्रभावी रहेगी।

इस पूरे मामले में सिर्फ JSSC CGL ही नहीं, बल्कि JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत CDPO, FSO, FRO और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य भी प्रभावित हुआ था। सरकार के फैसले के बाद बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी सामने आए थे, जो चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलग-अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

हाईकोर्ट के इस फैसले को चयनित अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का तर्क रहा है कि यदि किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो दोषी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने से उन उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित होता है जिन्होंने परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है।

गौरतलब है कि JSSC CGL परीक्षा को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। सरकार ने अगस्त 2026 में JSSC-CGL और TDPL द्वारा आयोजित कई अन्य परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद एक ओर परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों में संतोष दिखा, वहीं दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए न्यायालय का रुख किया।

अब सभी की नजरें 15 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन हाईकोर्ट में राज्य सरकार का जवाब सामने आने के बाद मामले की आगे की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल कोर्ट के अंतरिम आदेश ने JSSC CGL समेत प्रभावित भर्तियों से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी कानूनी राहत दी है।

Also Read- झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC परीक्षा रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

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