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सर्किट हाउस में समिति बैठक का आयोजन: खनन परियोजनाओं पर किया गया चर्चा

On: June 2, 2026 4:59 PM
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सर्किट हाउस में समिति बैठक का आयोजन: खनन परियोजनाओं पर किया गया चर्चा
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धनबाद सर्किट हाउस में विधानसभा की अत्यावश्यक लोक महत्व के मामलों पर विशेष समिति  की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान, BCCL, CCL और ECL की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवज़ा,पुनर्वास और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के संबंध में विस्तृत चर्चाए की गई,सत्र के दौरान प्रभावित परिवारों से आवेदन भी प्राप्त हुए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई।

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सर्किट हाउस में विशेष समिति के अध्यक्ष और टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि समिति का उद्देश्य उन रैयतो को न्याय दिलाना है, जिनकी ज़मीन खनन कार्यों के कारण चली गई है। उन्होंने पुष्टि की कि उनके ज़मीन के दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खनन कंपनियों द्वारा सरकारी ज़मीन के उपयोग की समीक्षा भी वर्तमान में की जा रही है।

मथुरा प्रसाद महतो ने उपस्थित लोगों को सूचित किया कि BCCL द्वारा कंपनी द्वारा उपयोग की गई सरकारी ज़मीन के बदले राज्य सरकार को लगभग ₹220 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अन्य खनन कंपनियों से राजस्व वसूली की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने बताया कि समिति के गठन को नौ महीने बीत चुके हैं, और प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम किया जा रहा है। यह बैठक तीन दिनों तक चलने वाली है।

निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जिन रैयतो  को अभी तक पर्याप्त मुआवज़ा नहीं मिला है, उन्हें उनके उचित अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुआवज़ा केवल उन प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा जिनके पास ज़मीन के स्वामित्व के वैध दस्तावेज़ है। इसके अलावा रोज़गार के अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ दो एकड़ या उससे अधिक ज़मीन प्रभावित हुई है लेकिन इस पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने पुष्टि की कि कंपनी प्रभावित रैयतो को लागू नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए मुआवज़ा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पात्रता स्थापित करने के लिए ज़मीन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ों को जमा करना एक अनिवार्य शर्त होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रभावित परिवारों से अपील की कि वे BCCL के निर्धारित पुनर्वास क्षेत्रों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और सहूलियतों का लाभ उठाए।

विशेष समिति की यह बैठकजिसका गठन लंबित मामलों को सुलझाने और खनन-प्रभावित रैयतों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के विशिष्ट उद्देश्य से किया गया है। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की नींव बन सकती है। समिति ने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा, पुनर्वास और रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है।

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