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निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे अधिकारी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे अधिकारी को बड़ा झटका
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Ranchi News: सस्पेंड IAS अधिकारी विनय चौबे को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें पद की शक्ति के दुरुपयोग के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।

यह मामला हज़ारीबाग में दर्ज ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) केस से जुड़ा है, जिसमें विनय चौबे पर सरकारी और प्रतिबंधित ज़मीनों के अवैध ट्रांसफर का आरोप है। सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के बाहर रहने से गवाहों को प्रभावित किए जाने और दस्तावेज़ी सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उन्हें ज़मानत देना न्यायोचित नहीं होगा।

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अदालत ने यह भी माना कि जांच अभी जारी है और इस स्तर पर आरोपी को राहत देना जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर विनय चौबे की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

फिलहाल, IAS अधिकारी के खिलाफ जांच जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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