चास नगर निगम ऑडिटोरियम में हुई एक अहम बैठक में शहर के हज़ारों बिल्डिंग मालिकों के लिए राहत मिली है। झारखंड सरकार द्वारा लागू झारखंड अनधिकृत भवन नियमितीकरण नियम 2026 के तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले बनी अनधिकृत बिल्डिंगों को नियमित करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई।चास नगर निगम ऑडिटोरियम में हुई एक चास नगर निगम की अहम बैठक में आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 25 जून तय की गई।

मेयर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चैंबर ऑफ कॉमर्स,विभिन्न व्यापार संघों, टाउन वेंडिंग कमेटी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (CRPs) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य मकसद आम जनता तक नए नियमों की जानकारी पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग मालिक इसका फ़ायदा उठा सकें।
बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने उन बिल्डिंग मालिकों के लिए एक खास मौका दिया है जिन्होंने पहले निर्माण की मंज़ूरी नहीं ली थी या जिनकी बिल्डिंगें अलग-अलग वजहों से अनधिकृत श्रेणी में आ गई थीं। अब वे तय प्रक्रिया पूरी करके अपनी बिल्डिंगों को वैध करवा सकते हैं।
अधिकारियों ने ऑनलाइन BPAMS पोर्टल के ज़रिए आवेदन प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़ों, फ़ीस स्ट्रक्चर और नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, व्यापारिक संगठनों और CRPs से कहा गया कि वे इस योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
इस बैठक के बाद शहर भर में अनधिकृत बिल्डिंगों को नियमित करने को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है और लोगों में इस योजना को लेकर काफ़ी दिलचस्पी देखी जा रही है।
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