सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल निवासी पत्रकार विश्वरूप पांडा ने सोमवार को पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह द्वारा दायर मानहानि (Defamation) मामले में जमशेदपुर सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। मानहानि (Defamation) के मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रितु कुजूर की अदालत में हुई। आत्मसमर्पण के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार ओझा ने पत्रकार विश्वरूप पांडा की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा। Defamation मामले के सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है ।

बताया जाता है कि ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने वर्ष 2024 में एक समाचार के प्रकाशन को लेकर विश्वरूप पांडा के विरुद्ध जमशेदपुर न्यायालय में शिकायतवाद दायर किया था,और शिकायत में समाचार के माध्यम से उनकी मानहानि किए जाने का आरोप लगाया गया था। यह मामला एक समाचार पोर्टल पर प्रकाशित रिपोर्ट से संबंधित है।
आत्मसमर्पण के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक न्यायालय परिसर पहुंचे। वहीं, यह मामला अधिवक्ताओं के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा । जमानत मिलने के बाद पत्रकार विश्वरूप पांडा ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह राजनीतिक विरोध और आलोचनात्मक समाचारों को दबाने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं।
साथ ही उन्होंने कहा, “जनता को समझना होगा कि अरविंद कुमार सिंह की मानसिकता कैसी है, जो उसी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों पर मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसने उन्हें तीन बार विधायक बनाया। यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगों पर भी इस तरह के मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं।” फिलहाल मामले की सुनवाई न्यायालय में लंबित है और आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।
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